मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को भी राहुल गांधी एमपी-एमएलए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से अधिवक्ता ने परिवाद की प्रति मांगते हुए पेश होने के लिए समय मांगा। इस पर मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 20 फरवरी की तिथि नियत कर दी है।
गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि के लिए दंडित करने का परिवाद दायर किया है। इस पर सांसदों-विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय ने धारा 500 भादवि का मुकदमा चलाने के लिए राहुल गांधी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है, जिसमें गुरुवार को पेशी थी।
अधिवक्ता काशी प्रसाद ने राहुल का वकालतनामा दिया और प्रार्थनापत्र देकर कहा कि परिवाद की सूचना उन्हें मिल गई है। वह इन दिनों नागालैंड में हैं। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, अगली पेशी पर न्यायालय में आएंगे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने परिवाद की प्रति दी तो राहुल को अगली तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आदेशित किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी को लेकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि के लिए दंडित करने का परिवाद दायर किया है। इस पर सांसदों-विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय ने धारा 500 भादवि का मुकदमा चलाने के लिए राहुल गांधी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है जिसमें गुरुवार को पेशी थी।
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