home page

वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

 | 
गोंडा समाचार
गोंडा समाचार

*वृद्ध आश्रम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन*

        राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देश के अनुपालन में  वृद्ध आश्रम , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
            विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा वृद्ध आश्रम , गोण्डा में निवास कर रहे वृद्धजनों के विधिक अधिकार के सम्बन्ध में सचिव द्वारा संवैधानिक उपबन्धों पर विशिष्ट रूप से जानकारी देते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 पर विशेष बल देते हुए यह बताया गया कि यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने पिता या माता का, जो अपना भरण - पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इन्कार करता है , तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट , ऐसी उपेक्षा साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को पिता या माता का भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता देने के सम्बन्ध में निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विधि - व्यवस्था , सरकारी नीतियों एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दी गयी। 
           सचिव द्वारा वृद्ध आश्रम, गोण्डा में प्रवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों के आश्रय एवं भण्डार / पाक गृह के साफ - सफाई हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कोविड -19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने हेतु बताया गया। वृद्ध आश्रम, गोण्डा के प्रभारी प्रबन्धक अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज कुल 68 वृद्धजन उपस्थित हैं, जिनमें से 27 वृद्ध महिला एवं 41 वृद्ध पुरुष शामिल हैं। 
          इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के केयर टेकर जे 0 बी 0 सिंह , अमर दीक्षित , ओंकार , विभा श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे ।

*राम बहादुर मौर्य जिला ब्यूरो चीफ INF मीडिया गोंडा*