01-जुलाई-2024 से नए तीन कानून होंगे प्रभावी

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01-जुलाई-2024 से नए तीन कानून होंगे प्रभावी।
नए कानून को लेकर पुलिस हेडक्वाटर में सेमीनार DGP प्रशांत कुमार ADG नवीन अरोरा भी रहे मौजूद।
देश में 25-दिसंबर-2023 को नए कानून बनाए गए।
कोर्ट का निर्णय आने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन।
आपराधिक न्याय प्रणाली में तकनीकी का इस्तेमाल।
नए आपराधिक कानून से 3-वर्ष में न्याय मिलेगा।
तीन वर्ष के भीतर पीड़ित को मिल सकेगा न्याय।
तारीख पर तारीख के चक्कर से मिलेगी आज़ादी।
शिकायत दायर करने के 3-दिनों में दर्ज करनी होगी FIR
यौन उत्पीड़न के मामले में 7-दिनों पूरी करनी होगी जांच।
भगोड़े अपराधियों पर 90-दिनों के भीतर केस होगा दर्ज।

45-दिनों में पूरी होगी आपराधिक मामलों की सुनवाई।
गैंगरेप में 20-साल का कारावास या आजीवन सजा।
नाबालिग के गैंगरेप में होगी आजीवन सजा या मौत।
यौन सम्बंध के लिए झूठ बोलना भी होगा अपराध।
पीड़िता का बयान महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा।
भारत के साथ अन्य देशों में जब्त होगी अपराधी की संपत्ति।
अगले 50-सालों में हर संभव तकनीकी बदलाव होंगे।
7-साल या उससे अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच।
पुलिस कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी।
अदालत में ऑडियो वीडियो पेश करने का प्रावधान।
पूरे देश में एक समान न्याय प्रणाली की व्यवस्था।
मॉब लिंचिंग के मामलों में होगी 7-वर्ष की सजा।
Inf न्यूज ब्यूरो चीफ रणविजय सिंह

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