चंदन की द्वितीय जमानत याचिका हाई कोर्ट से मंजूर हुई
बस्ती जिले के थाना पुरानी बस्ती निवासी महेंद्र कुमार ने पुरानी बस्ती थाने पर एक प्राथमिक दर्ज कराई थी कि अभियुक्त चंदन से उसकी पत्नी का नाजायज संबंध था उसकी पत्नी के नाम से कुछ जायदाद था जो उसे बतौर नेवासा मिला था ,चंदन द्वारा उस संपत्ति को बेचने का दबाव उसकी पत्नी पर बनाया जा रहा था जिससे प्रताड़ित होकर उसने जहर खाकर जान दे दिया तथा चंदन ने उसकी पत्नी को अस्पताल के गेट पर पहुंच कर वहां से भाग गया था
जिसके आधार पर पुरानी बस्ती थाने पर अभियुक्त चंदन के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कर अभियुक्त चंदन को जिला कारागार भेज दिया गया था पुलिस ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय में चार्ज शीट दाखिल कर दिया गया था चंदन द्वारा इससे पहले भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया गया था जिसे माननीय हाईकोर्ट ने 21/2/2023 को खारिज कर दिया गया था | चंदन की द्वितीय जमानत याचिका अधिवक्ता रमन पांडेय ने दाखिल किया जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अधिवक्ता रमन पांडे के बहस व तर्को को सुनते हुए तथा गवाहों के बयान का अवलोकन करते हुए अभियुक्त चंदन की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया
रिपोर्ट- फिरोज अली रुधौली बस्ती
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