पत्नी की हत्या के मामले में पति को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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पत्नी की हत्या के मामले में पति को हाईकोर्ट से मिली जमानत –

रिपोर्ट – फिरोज अली – रूधौली

बस्ती। जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र के रामपुर मुडरी गांव का है विगत 14 सितंबर को संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई थी। मायके वालों ने मौके पर पहुंचकर सोनहा पुलिस को सूचना देकर बुला लिया था तथा पोस्टमार्टम की अपील की थी पुलिस ने प्रद्युम्न (भाई)की तहरीर पर पोस्टमार्टम कराया जिसमें मौत का कारण एंटीमोटर्म हेड इंजरी आया।

सर के आंतरिक हिस्से में लगी चोट के कारण फूला देवी की मौत हो गई थी। मामले में सोनहा पुलिस ने भाई की तहरीर पर पति महेश चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त को जिला कारागार बस्ती भेज दिया था तथा महेश के खिलाफ सत्र न्यायालय बस्ती में चार्ज शीट दाखिल कर दिया था सत्र न्यायालय ने 5 मार्च 2024 को महेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रमन‌ पांडेय ने महेश चौहान की जमानत याचिका हाईकोर्ट में दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने अधिवक्ता रमन पांडेय के तर्को‌ को स्वीकार करते हुए महेश की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

 

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