चिकित्सा अधिकारी डा० वीरेन्द्र सिंह ने एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया

Estimated read time 1 min read

सकारात्मक कार्य करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी

रायबरेली  – मंगलवार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० वीरेन्द्र सिंह, एवं नोडल अधिकारी, डा० अरुण कुमार रायबरेली के निर्देशन में जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डी०एस० अस्थाना की अध्यक्षता में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजलाल वर्मा जी के सहयोग से एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन ब्लॉक संसाधन केन्द्र सभागार राही, रायबरेली में किया गया। कार्यशाला में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक व शिक्षको द्वारा प्रतिभाग किया गया है। रीजनल कोआर्डिनेटर श्री पुनीत श्रीवास्तव, उ०प्र० वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन द्वारा जनपद में कार्यरत तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की जाने वाली जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रणार्थ सचल / पर्वतन दल के कार्य एवं दायित्वों के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 के प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के बारे में बताया गया।

कार्यशाला में जिला सलाहकार, पूनम यादव द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बारे में उदाहरणार्थ जागरूकता, कानून का परिपालन तथा निगरानी पर विशेष चर्चा की गयी। कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत धारा 4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध, धारा-6 नाबालिका एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास रिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध, धारा-7, 8 व 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबना हेतु । साथ ही समाज में ई-सिगरेट का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सुचारू रूप से जनपद में क्रियान्चित करने हेतु भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार डिस्ट्रिक टोबैको सेल कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली के अधीन कार्यरत है जिसके द्वारा प्रत्येक माह एफ०जी०डी० प्रशिक्षण / उन्मुखीकरण कार्यशाला कर लोगों को तम्बाकू का सेवन न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली की अध्यक्षता में गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड टीम द्वारा छापेमारी कर कोटपा अधिनियम 2003 का अनुपालन एवं अनुश्रवण भी किया जा रहा है, जिसके क्रम में सभी प्रतिभागियों को कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत धारा 4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध का अनुपालन अपने-अपने कार्य क्षेत्र / कार्यालय को तम्बाकू मुक्त घोषित करें, ताकि सामान्य जनमानस में भी लोग इसका अनुपालन खुशी-खुशी करे न कि बाध्य होकर करें।

कार्यशाला के अन्त में जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डी०एस० अस्थाना द्वारा कार्यशाला में आए हुए प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विद्यालय,घर,परिवार व कार्य क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त बनाने की अपेक्षा की गयी। कार्यशाला में , श्रेयजीत श्रीवास्तव कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।

संवाददाता असगर अली महाराजगंज रायबरेली

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours