प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके योजना के तहत मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये मिलते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता सूची के नियमों में बदलाव किया गया है। नई आवास नीति के अनुसार, अब फ्रिज, बाइक और 15 हजार रुपये तक प्रतिमाह कमाने वालों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को भी पात्र माना जाता था। इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये सरकार देती है।
डीआरडीए विभाग ने पात्र लाभार्थियों के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए नए नियम बना दिए हैं। किसी के पास तीन या चार पहिया माेटराइज्ड वाहन है तो उस परिवार के सदस्य को पात्र नहीं माना जाएगा। कृषि उपयोग के लिए भी तीन या चार पहिया वाहन रखने वाला परिवार भी योजना का पात्र नहीं होगा।


50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार में सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन, जिनके घर में 15 हजार रुपये या इससे अधिक मासिक आय हो, आयकर व व्यावसायिक कर जमा करने वाले, 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा।

पीएम आवास योजना को पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसमें 2011 के सामाजिक व आर्थिक सर्वे और 2019 के आवास प्लस की सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी लाभ पाने से वंचित रह गए लोग भी लाभान्वित किए जाएंगे।

ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को दिए गए निर्देश में कहा है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के साथ उनका पंजीयन व ग्राम पंचायतवार मैपिंग हो जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए सरकारी कर्मचारी ही लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक क्लस्टर हैं, वहां विकास खंड स्तर पर तैनात अन्य कर्मचारी को सर्वेक्षण का दायित्व देने के लिए निर्देशित किया गया है।
शासन के नए नियमावली के अनुसार सर्वे शुरू करा दिया गया है। जो भी इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें आवास की धनराशि दी जाएगी। -पीएन दीक्षित, परियोजना निदेशक

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