प्रत्याशियों को अब नहीं काटने होंगे निर्वाचन कार्यालय के चक्कर

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निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल/प्रत्याशियों को रैली, जनसभा, लाउडस्पीकर, हेलीपैड, वाहन आदि की अनुमति सुविधा एप के माध्यम से दी जाएगी

अनुमति हेतु 48 घंटे पूर्व करना होगा ऑनलाइन आवेदन

राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को अब नहीं काटने होंगे निर्वाचन कार्यालय के चक्कर, घर बैठे मिलेगी अनुमति

रायबरेली
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु बचत भवन सभागार में समस्त पार्टियों के जनप्रतिनिधियों के साथ नामांकन, पोस्टल बैलेट से मतदान एवं विभिन्न प्रकार की अनुमति जारी करने के संबंध में बैठक की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल/मोबाइल एप विकसित किया गया है।

इसके माध्यम से प्रत्याशी/राजनैतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे इन सभी अनुमतियों के लिए उन्हें सुविधा एप पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न अनुमतियों हेतु निर्धारित प्रारूप, अनुलग्नक एवं साथ में दिए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट दी जा चुकी है।

अनुमति न मिलने की दशा में आयोजन सभा, रैली, वाहन प्रयोग विधिक रूप से अमान्य माना जाएगा एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में लिया जाएगा, इसलिए अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के उपरोक्त आयोजन किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी/राजनैतिक दल के विरुद्ध भा0दं0सं0 1951 की धारा 153 ए, 153 बी, 171 सी, 295 ए, 505(2), 130, 77(1), 127 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही राजनैतिक पार्टी के स्टार प्रचारक के आने व चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी ली जाएगी, यदि अनुमति नहीं ली जाती है तो वह आरपी एक्ट की धारा 77(1) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस राजनैतिक पार्टी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट- असगर अली

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