न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रेषित करने वाले लेखपाल राम सहाय निलंम्बित

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न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रेषित करने वाले लेखपाल राम सहाय निलंम्बित

रिपोर्ट – सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती

बस्ती। जनपद में हुए थाना दिवस भानपुर में कमलदेव सिंह, तप्पा आदमपुर, परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर जिला बस्ती द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा भूमिहीन बनकर न्यायालय में धारा 67ए, आरसी एक्ट वाद सं0 202417140200903 दाखिल कर बंजर भूमि पर पट्टा प्राप्त कर लिया है, जिसकी जांच आज जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने नायब तहसीलदार भानपुर से करायी।

जांच रिपोर्ट में नायब तहसीलदार ने बताया कि लेखपाल द्वारा न्यायालय में गलत रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के कारण उपजिलाधिकारी भानपुर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी भानपुर को कठोर चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लेखपाल राम सहाय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का निर्देश दिया है।

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