राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

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राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु सामने आया राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

— सरदार बाबूलाल पटेल लघु माध्यमिक विद्यालय सहित सभी मानक विभिन्न विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग।

रिपोर्ट – सिद्धार्थ शुक्ला बस्ती

बस्ती। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के पाण्डेय एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए मानक विहीन व विधि विरुद्ध संचालित विद्यालयों के विरुद्ध एक बड़ा मुद्दा उठाया है।


जानकारी के अनुसार जनपद बस्ती के भानपुर तहसील अंतर्गत सरदार बाबूलाल पटेल लघु माध्यमिक विद्यालय, रामनगर, अमरौली शुमाली, ब्लॉक – सल्टौवा गोपालपुर, भानपुर, जनपद बस्ती (उत्तर प्रदेश) जैसे विद्यालयों का मुद्दा उठाते हुए आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि लंबे समय से एडेड यह विद्यालय प्राइमरी की भूमि पर जूनियर हाई स्कूल संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग मान्यता देने के पहले वह मान्यता देने के बाद मानकों व गुणवत्ता के परख पर कोई ध्यान नहीं देता है जिससे ऐसे मानक विहीन विधि विरूद्ध विद्यालयों की बाढ़ आ गई है जिसका उदाहरण सरदार बाबूलाल पटेल लघु माध्यमिक विद्यालय जैसे संचालित विद्यालय हैं जहां प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, शुद्ध पेयजल आदि मूलभूत तमाम सुविधाओं की कमी है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एकसमान विधि व्यवस्था बनाकरके व्यापक स्तर पर ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाए।

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