नेता की हत्या मामले में पांच दोषियों को फांसी की सजा, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं। वहीं, एक नाबालिग को प्रमोद दास बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) की न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
ओडिशा के क्योंझर जिले की अदालत ने 2019 में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राम चंद्र बेहरा की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मल्लिक ने बताया कि आनंदपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 53 गवाहों की गवाही और 94 दस्तावेजों के आधार पर मंगलवार को फैसला सुनाया।
पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं। वहीं, एक नाबालिग को प्रमोद दास बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बेहरा की 25 मार्च, 2019 को ढाकोथा गांव में उनके आवास के पास हत्या कर दी गई थी।
अपराधी बेहरा के घर गए उसे बाहर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में उन्हें आनंदपुर अस्पताल ले जाया गया और बाद में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालांकि, कटक ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
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