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राजा भैया के विरुद्ध आपत्तीजनक भाषण करना, मर्यादा को प्रभावित करने वाले बयानों के आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी नेता और 2019 मे पार्टी प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को किया तलब
पिछले लोकसभा चुनाव मे दो संप्रदायो मे तनाव फैलाने वाले बयानों के आधार पर सक्षम न्यायालय ने किया तलब
सीओ हत्याकांड और दिलेरगंज गांव की घटना मे राजा भैया को जिम्मेदार ठहराने का आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए इंद्रजीत सरोज के विरुद्ध वाद दायर किया था ।
एमपी/एमएलए कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद सपा प्रत्याशी को न्यायालय मे हाजिर होने के लिए 12 फरवरी को न्यायालय मे हाजिर होने का आदेश दिया है
बताते चलें की लोकसभा चुनाव 2019 मे प्रचार के दौरान सपा के कौशाम्बी प्रत्याशी रहे इंद्रजीत सरोज के समाज को भिड़ाने वाले भाषणों के आधार पर चुनाव आयोग से हुयी थी शिकायत
न्यायालय मे दायर वाद मे राजा भैया के अधिवक्ता हनुमान प्रसाद पांडेय , वैभव पांडेय ने बताया की राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने उक्त मामले मे इंद्रजीत सरोज को समन जारी किया है ।
राजा भैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने का षड्यंत, आतंकी जैसे शब्दों के इस्तेमाल और दो संप्रदायो को भड़काने जैसे मामले मे 12 फ़रवरी को न्यायालय मे तलब किया है ।
इंद्रजीत सरोज के उसे समय दिए गए इस बयान से समर्थकों में आक्रोश व्याप्त था ।
राजा भैया समर्थकों का कहना है कि समर्थकों को माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि इस प्रकरण मे न्याय संगत कार्यवाई होगी,
INF न्यूज़ उत्तर प्रदेश रिपोर्टर राहुल यादव
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