दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश

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सुल्तानपुर। मुकदमेबाजी की रंजिश में 43 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ अंकुर शर्मा ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट दोनों दोषियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाएगी।
एडीजीसी क्रिमिनल विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक कुड़वार थाने के अमिलिया कला गांव निवासी यदुनाथ यादव की गांव के ही दल सिंगार सिंह व गया प्रसाद से मुकदमेबाजी की रंजिश चल रही थी। 21 मार्च 1980 को खलिहान जाते समय यदुनाथ यादव की आरोपियों ने लाठी, फरसा व बल्लम से मारकर हत्या कर दी थी।


मृतक के पुत्र समर बहादुर यादव ने आरोपियों दल सिंगार सिंह, शिव प्रसाद, अंबिका प्रसाद व गया प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई करीब 43 वर्ष तक चली।
बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों दल सिंगार सिंह व शिव प्रसाद को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है। सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि आरोपी अंबिका प्रसाद व गया प्रसाद की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है।

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