गृहमंत्री के खिलाफ दायर केस में नहीं हुई सुनवाई

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गृहमंत्री के खिलाफ दायर केस में नहीं हुई सुनवाई
सुल्तानपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण शुक्रवार को तलबी पर बहस नहीं हो पाई। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि नियत की है। 22 फरवरी 2018 को यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। उनका आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोपी अजय जायसवाल और विनय मालवीय ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थी।


पूर्व मंत्री का नहीं दर्ज हुआ बयान
सुल्तानपुर। पूर्व मंत्री व सदर क्षेत्र के पूर्व बसपा विधायक ओपी सिंह व उनके समर्थकाें के खिलाफ 16 जनवरी 2022 को मोतिगरपुर थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया था। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि केस में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री का बयान दर्ज होना था, लेकिन वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण बयान नहीं दर्ज हो पाया। कोर्ट ने पूर्व मंत्री का बयान दर्ज करने के लिए एक अप्रैल की तिथि नियत की है।
पूर्व विधायक का बयान दर्ज
सुल्तानपुर। चांदा क्षेत्र के पूर्व बसपा विधायक सफदर रजा के खिलाफ लेखपाल विजय कुमार सिंह ने 19 सितंबर 2014 को धम्मौर थाने में केस दर्ज कराया था। लेखपाल ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक ने भाईं गांव में पैमाइश करने के लिए जाने पर मना किया था और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक का बयान दर्ज किया। इसमें उन्होंने आरोपों से इन्कार किया है और सफाई में साक्ष्य देने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

हर्ष फायरिंग में दरोगा गवाही के लिए तलब
सुल्तानपुर। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 14 जून 2021 को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना में पूर्व विधायक को भी पुलिस ने आरोपी बना दिया था। कोर्ट ने मामले में दरोगा विकास गौतम को गवाही के लिए तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

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