बैंक ऑफ़ बडौदा से लिया कर्जा ना चुका पाने पर संपत्ति हुई जब्त।
हल्का लेखपाल संदीप त्रिपाठी व पुलिस के सहयोग से सारी संपत्ति बैंक ने ली अपने कब्जे में ।
खीरों, रायबरेली। थाना क्षेत्र के कस्बा खीरों के रफीक नगर निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्जदार की बंधक सम्पत्ति जिस पर अवैध रूप से कर्जदार द्वारा कब्जा किया गया था। उसे सोमवार को दोपहर बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली। एक वर्ष पूर्व बैंक द्वारा दी गई नोटिस के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस के सहयोग से बैंक के अधिकारियों ने कारदार का कब्जा पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायबरेली के मुख्य प्रबंधक नारेंद्र प्रसाद ने उक्त कार्यवाही के दौरान बताया कि कस्बा खीरों के रफीक नगर निवासी सहादत अली पुत्र मुबारक अली ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सेमरी में खीरों सेमरी मुख्य मार्ग के किनारे अपने आवासीय प्लाट को बंधक बनाकर पच्चीस लाख रुपए ऋण लिया था। बैंक द्वारा सहादत अली को कई बार नोटिस जारी कर ऋण अदा करने के लिए कहा गया। लेकिन इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। बीती 28 जुलाई वर्ष 2016 को दी गई नोटिस के अनुसार इनका बकाया ऋण 26 लाख 66 हजार 992 था। इसी नोटिस के सापेक्ष बैंक के प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उक्त आवासीय प्लाट पर बने मकान और उक्त संपत्ति को 6 सितम्बर 2022 को अपने कब्जे में ले लिया गया था। सहादत अली को बैंक ने उक्त भवन और संपत्ति से अपना कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था।लेकिन उन्होंने आज तक अपना कब्जा नहीं हटाया। सोमवार को नायब तहसीलदार वेद प्रकाश, कानूनगो गम्भीर सिंह, हल्का लेखपाल संदीप त्रिपाठी और खीरों पुलिस के सहयोग से भवन और उसमें रखी सारी सम्पत्ति बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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