हिंदू विवाह के लिए कानूनन कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं-हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट के जज ने कहा- हिंदू विवाह के लिए कानूनन कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं, ये था पूरा मामला
हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए ट्रायल में गवाहों को तलब करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि विवाह समापन के लिए कन्यादान की रस्म जरूरी नहीं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान की रस्म आवश्यक नहीं है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम केवल सप्तपदी को हिंदू विवाह के एक आवश्यक समारोह के रूप में प्रावधान करता है और यह प्रावधान नहीं करता कि कन्यादान का समारोह हिंदू विवाह के समापन के लिए आवश्यक है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने गवाहों को फिर तलब करने की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।


मामले में अदालत आशुतोष यादव नामक एक व्यक्ति की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले में दो गवाहों को बुलाने के लिए दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पुनरीक्षणकर्ता के तर्क को दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर विवाह प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि विवाह फरवरी 2015 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था, जिसके अनुसार, कन्यादान एक आवश्यक अनुष्ठान है।
पुनरीक्षणवादियों का मत था कि इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन गवाह का पुनः परीक्षण आवश्यक है। इन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, हाईकोर्ट ने शुरुआत में कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के अनुसार, मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक होने पर अदालत को किसी भी गवाह को बुलाने का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि पुनरीक्षणकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए इन गवाहों की फिर से जांच करने की मांग की कि कन्यादान समारोह आयोजित किया गया था या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कन्यादान समारोह को हिंदू विवाह के वैध समापन के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है।
नतीजतन, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कन्यादान अनुष्ठान के प्रदर्शन के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की दोबारा जांच मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक नहीं थी और इसलिए, इस तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत नहीं बुलाया जा सकता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

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